नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ‘चेक बाउंस’ मामलों में अभिनेता राजपाल यादव द्वारा 1.15 करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने का संज्ञान लेते हुए बुधवार को उनसे कहा कि वह अच्छी फिल्म बनाएं, लोगों का फिर से मनोरंजन करें और अपनी छवि दोबारा बनाएं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि उसके पिछले आदेश का अनुपालन करते हुए यादव ने 1.15 करोड़ रुपये जमा किए हैं।


