अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जदयू विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक दिसंबर या उससे पहले सरेंडर करने का आदेश दिया।

News Aroma
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पटना : सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जदयू विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अनंत सिंह को एक दिसंबर या उससे पहले अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला गलत था। यह इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने अपराध की प्रकृति और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी।

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