सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन यात्रा में तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में डीजे बजाने वाले 14 लोगों तथा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, इस संबंध में बृहस्पतिवार रात कोतवाली नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। शाहगंज पुलिस चौकी के प्रभारी अविनाश चंद्र की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि जिला प्रशासन ने सुलतानपुर और आसपास के जिलों के डीजे बजाने वालों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था हालांकि, पहले चेतावनी दिए जाने के बावजूद कई लोगों ने इनका उल्लंघन किया।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) और धारा 292 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई। मिश्र ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की चेतावनियों के बावजूद हाल में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में आयोजकों और डीजे बजाने वालों ने तेज आवाज में संगीत बजाना जारी रखा, जिससे बीमार लोगों, बुजुर्गों और नवजात बच्चों को परेशानी हुई।


