झारखंड

RIMS में लगभग 113 लोगों को मिलेगी चतुर्थवर्गीय पदों पर नौकरी

हाई कोर्ट ने सरकार को दिया कर्मियों को जल्द बहाल करने का आदेश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में बुधवार को रिम्स चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने विज्ञापन संख्या 922 सी के आधार पर जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

पिछले दिनों रिम्स (Rims) ने चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 922 सी समेत अन्य विज्ञापनों को रद्द करने का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

113 लोगों को चतुर्थवर्गीय पदों पर नौकरी मिलेगी

प्रार्थी रंजन कुमार सिंह (Ranjan Kumar Singh) की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में बताया कि विज्ञापन संख्या 922 ए और 922 बी को ही फिलहाल रद्द किया गया है।

विज्ञापन (Advertisement) संख्या 922 सी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार तैयार है और रिम्स अब प्रक्रिया पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

अब उम्मीद की जा रही है कि रिम्स में करीब 113 लोगों को चतुर्थवर्गीय पदों पर नौकरी मिलेगी। इसके साथ मैन पावर (manpower) की कमी की समस्या भी कम होगी।

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