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SC ने किन शर्तों पर दी केजरीवाल को जमानत, जानें

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिल गई है.

Arvind Kejriwal got Supreme Relief from the Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिल गई है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है.

कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान Kejriwal इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते. साथ ही केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी.

Supreme Court ने कहा कि अरविंद केजरीवाल CM कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. केजरीवाल LG की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे. केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे.

बता दें कि Supreme Court के ऑर्डर के मुताबिक अब बेल बॉन्ड सीधा जेल Superintendent के सामने भरना होगा. यानी अब ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

A) केजरीवाल को 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी.
B) वह (केजरीवाल) मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे.
C) वह (केजरीवाल) अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो.
D) वह (केजरीवाल) वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
E) (वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी.

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