बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, आय से अधिक संपत्ति…

News Aroma
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Bandhu Tirkey on High Court: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) की ओर से CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील (Criminal Appeal) की आंशिक सुनवाई शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है।

CBI ने भी अदालत में मामले में Closure Report दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की CBI की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) आ चुका है।

दरअसल, CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। CBI की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) को सजा सुनाई थी।

सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था।

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