आर्यन खान की बढीं मुसीबत, अदालत ने आर्यन खान सहित तीन आरोपियों की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ाने का दिया आदेश

News Aroma Media
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मुंबई: क्रूज शिप पर हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीन आरोपितों की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है।

मुंबई के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग थी।

एनसीबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपितों के पास से ड्रग्स बरामद किया गया है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच जरूरी है।

एनसीबी के वकील ने कहा कि मामले में अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इन तीनों आरोपितों को उन सभी के सामने बिठाकर कर पूछताछ करना है, इसलिए तीनों आरोपितों को 11 अक्टूबर तक कस्टडी दी जाए।

सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है।

इसी तरह हमारे मुवक्किल ने ड्रग्स भी नहीं ली थी। इसलिए उसका ड्रग्स की खरीद-बिक्री में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है।

हमारे मुवक्किल; एनसीबी को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनको जमानत दी जाए।

इसी तरह अरबाज मर्चंट और मुनमुन धामेचा के वकील ने इन दोनों को जमानत पर रिहा करने की मांग की। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया।

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