कालकाजी मंदिर के पास अतिक्रमण का मामला, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर के आसपास बनी अवैध झुग्गियों और धर्मशालाओं को हटाने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अवैध निर्माणों को तुरंत हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस काम में पुलिस सहयोग करे।

हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर परिसर स्थित अनधिकृत झुग्गियों और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों को हटाने का आदेश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है और इस दौरान श्रद्धालु ज्यादा संख्या में मंदिर पहुंचते हैं इसलिए अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तत्काल हटाया जाए।

कोर्ट ने कहा कि 24 मार्च से ही अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। मंदिर परिसर में 142 झुग्गियां और 46 धर्मशालाएं हैं।

कोर्ट ने इन झुग्गियों और धर्मशालाओं में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया।

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