CBSE ने स्कूल संबद्धता नियमों में किया बड़ा बदलाव

News Aroma
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CBSE Affiliation Rules Changed: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने संबद्धता नियमों में बदलाव किया है। अब एक स्कूल की कई शाखाएं एक ही संबद्धता संख्या (Affiliation Number) के तहत काम कर सकेंगी। पहले हर शाखा के लिए अलग नंबर लेना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

स्कूलों के लिए क्या होगा नया?

एक ही प्रबंधन: मुख्य स्कूल और उसकी शाखा का मालिकाना हक और संचालन एक जैसा होगा।

समान प्रशासनिक प्रक्रिया: दोनों स्कूलों में नियम और व्यवस्थाएं एक जैसी रहेंगी।

अलग स्टाफ जरूरी: हर शाखा को शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, लेकिन उनका वेतन मुख्य स्कूल देगा।

छात्रों के प्रवेश और पदोन्नति में बदलाव

अगर कोई छात्र शाखा विद्यालय (Primary Branch) से मुख्य विद्यालय (Senior Branch) में जाता है, तो इसे नया प्रवेश नहीं माना जाएगा।

इसे सामान्य पदोन्नति (Promotion) प्रक्रिया समझा जाएगा।

कक्षाओं का नया बंटवारा

शाखा विद्यालय (Primary Branch): प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी।

मुख्य विद्यालय (Senior Branch): कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी।

कक्षा 5 पास करने के बाद छात्र सीधे कक्षा 6 में मुख्य विद्यालय में जा सकेगा, बिना किसी नई प्रवेश प्रक्रिया के।

एक सामान्य वेबसाइट होगी

स्कूलों के लिए अब एक ही वेबसाइट होगी।

वेबसाइट पर शाखा विद्यालय की अलग जानकारी दी जाएगी, जिससे माता-पिता और छात्र आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस बदलाव की जरूरत क्यों थी?

पहले हर शाखा के लिए अलग संबद्धता नंबर लेना जरूरी था, जिससे स्कूल प्रबंधन पर प्रशासनिक और वित्तीय बोझ बढ़ता था।
अब इस नए नियम से स्कूल समूह आसानी से नई शाखाएं खोल सकेंगे, और छात्रों की प्रक्रिया भी आसान होगी।

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