पप्पू यादव को अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी दिया जाए: अदालत ने केंद्र को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी देने का केंद्र को निर्देश दिया। सुरक्षा बढ़ाने के आवेदन पर फैसला होने तक यह अस्थायी व्यवस्था जारी रहेगी।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराए।

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील आशीष दीक्षित ने अदालत को बताया कि यादव का आवेदन विचारार्थ है और तीन हफ्ते के अंदर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

वहीं, निर्दलीय सांसद के वकील ने कहा कि अगर इस बीच उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है, तो इस समय वह याचिका पर विचार करने का अनुरोध नहीं करेंगे।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाने के आधार पर निस्तारित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अस्थायी व्यवस्था के तौर पर याचिकाकर्ता को बिना किसी और देरी के एक अतिरिक्त पीएसओ उपलब्ध कराये, जब तक कि संबंधित आवेदन पर उनके द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता।’’

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।