देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई पर 16 अगस्त तक रोक बरकरार

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त निर्धारित की

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने देवघर के DC मंजूनाथ (DC Manjunath) के खिलाफ कार्रवाई पर रोक बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त निर्धारित की है।

सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को अगस्त, 2022 में प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर एयरपोर्ट में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज जीरो FIR को निरस्त करने को लेकर देवघर के DC मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर आज आंशिक सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त निर्धारित की।

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया…

पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराई गई जीरो FIR झारखंड पुलिस को सौंप दी गई है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रखी है। प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से पार्थ जालान और अमित सिन्हा ने पैरवी की।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त, 2022 की शाम को जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे, तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है।

Share This Article