धनबाद में जमीन धंसने और भूमिगत आग पर कोर्ट सख्त, 22 अधिकारियों को नोटिस

धनबाद में जमीन धंसने और भूमिगत आग के खतरे पर अदालत सख्त, मानवाधिकार आवेदन के बाद बीसीसीएल समेत 22 अधिकारियों को नोटिस, जवाब तलब से बढ़ी प्रशासनिक चिंता और जिम्मेदारी।

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

धनबाद: धनबाद के कोयलांचल में जमीन धंसने और भूमिगत आग के खतरे के बीच अब यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। अग्नि प्रभावित और भू-धंसान वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर धनबाद सिविल कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया है।

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता दीप नारायण की ओर से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दाखिल इस आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले से जुड़े 22 अधिकारियों और पदाधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सभी संबंधित पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

नोटिस पाने वालों में बीसीसीएल के सीएमडी और निदेशक कार्मिक के अलावा बरोरा, ब्लॉक-2, गोविंदपुर, कतरास, सिजुआ, कुस्तौर, पुटकी-बलिहारी, बस्ताकोला, लोदना, ईस्टर्न झरिया, चांच-विक्टोरिया और वेस्टर्न झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक शामिल हैं।

इसके साथ ही धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीआईएसएफ के सक्षम कमांडिंग प्राधिकारी, झारखंड के पुलिस महानिदेशक, धनबाद एसएसपी, महानिदेशक खान सुरक्षा यानी डीजीएमएस, धनबाद उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है।

Share This Article