मर्डर के मामले में दोषी को जिला कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, 20000 का…

उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई, 2013 को रात्रि 11 बजे भीम खेरवार ने अन्य के साथ मिलकर रेडमा रांची रोड भगवती अस्पताल (Bhagwati Hospital) के पास स्थित लखन खरवार के घर में घुसकर छुरे से उसके पेट, गला, ललाट, दाहिने हाथ की कलाई एवं ठुड़ी पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

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Palamu District Court: जिला व्यवहार न्यायालय (District Court) के षष्टम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार (Amresh Kumar) की अदालत ने रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितौली बालपर निवासी भीम खरवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इलाज के दौरान रिम्स में हो गई मौत

इस मामले में शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा झरना टोली निवासी लखन खरवार ने भीम खरवार व अन्य दो लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिक शहर थाना में दर्ज करायी थी। शहर थाना कांड संख्या 344 /2013 दिनांक 27 जुलाई, 2013 को भादवि की धारा 448, 341, 342, 324, 307/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सूचक की मौत के बाद धारा 302 जोड़ा गया था।

उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई, 2013 को रात्रि 11 बजे भीम खेरवार ने अन्य के साथ मिलकर रेडमा रांची रोड भगवती अस्पताल (Bhagwati Hospital) के पास स्थित लखन खरवार के घर में घुसकर छुरे से उसके पेट, गला, ललाट, दाहिने हाथ की कलाई एवं ठुड़ी पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।

इलाज के दौरान लखन खरवार की मौत रांची स्थित RIMS में हो गई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर भीम खरवार को दोषी पाया। इस केस के दो नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है।

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