झारखंड

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के बकाया राशि किये जायेंगे माफ: डीसी

मेदिनीनगर: जिले के किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ पहुंचायें, ताकि किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिले।

इस योजना के तहत किसानों का 50 हजार रुपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे। 31 मार्च तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

यह बातें पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कही। वे बुधवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलास्तरीय वर्चुअल कार्यशाला में बोल रहे थे।

कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में किया गया।

उपायुक्त ने कहा कि 9,982 किसानों की ऑफलाइन सूची को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर पर सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद ऋण माफी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 10 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कर कार्यो में तेजी लाते हुए सूची का सत्यापन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

वहीं उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सूची को सीएससी के द्वारा ई-केवाईसी कराए जाने का सख्त निर्देश दिया है।

साथ ही पात्र किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शीघ्र लाभ देने का निर्देश दिया।

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