झारखंड

अधिवक्ता राजीव कुमार को ED की अदालत ने नहीं दी जमानत, याचिका खारिज

रांची: ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में झारखंड हाईकोर्ट के (Jharkhand High Court ) अधिवक्ता Rajiv Kumar की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी

सुनवाई के दौरान कोर्ट में ED की ओर से जवाब दाखिल किया गया। ED का जवाब आने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया जबकि अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता शम्भु अग्रवाल ने ED द्वारा लगाये गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजीव कुमार को जमानत देने का कोर्ट से आग्रह किया लेकिन अदालत ने राजीव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

राहत पहुंचाने के नाम पर रुपये की मांग की थी अधिवक्ता ने

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के (Jharkhand High Court ) अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी।

फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में ( Judicial Custody )हैं। अमित अग्रवाल नामक व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने रुपये की

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker