
Giridih News: झारखंड के गिरिडीह जिले में पेट्रोल बिक्री को लेकर बड़ा नियम उल्लंघन सामने आया है। जमुआ प्रखंड के टिकामघा स्थित हिंदुस्तान पैट्रोलियम पंप पर खुलेआम प्लास्टिक बोतलों और डब्बों में पेट्रोल बेचे जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002 के सुरक्षा नियमों के तहत ज्वलनशील पदार्थों को केवल मानक धातु कंटेनरों में ही दिया जा सकता है। ऐसे में प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल देना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि पूरी तरह अवैध भी है।
लंबे समय से जारी है उल्लंघन
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि यह अवैध कार्य लंबे समय से जारी है। बताया जा रहा है कि इस पंप का संचालन बिहार के नालंदा निवासी प्रेम कुमार द्वारा लीज पर किया जा रहा है।
कालाबाजारी की भी आशंका
क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल की कमी के बीच बिचौलियों द्वारा बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने की भी आशंका जताई जा रही है। इससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि तेल को लेकर फैली अफवाहों के बीच इस तरह की गतिविधियां और भी चिंताजनक हो गई हैं। बावजूद इसके, अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
सुरक्षा पर बड़ा खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल रखना और बेचना गंभीर दुर्घटनाओं को न्योता दे सकता है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है।

