गिरिडीह : पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के दोषी पति को 7 साल की सजा

मामले की जानकारी मिलने के बाद काजल की मां मुन्नी देवी ने तिसरी थाना में अपने दामाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था

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गिरिडीह: Giridih के तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की कोर्ट ने शनिवार को दहेज (Dowry) के लिए पत्नी को खुदकुशी (Suicide) करने के लिए उकसाने के दोषी पति को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस दौरान पति को दहेज उत्पीड़न का भी कसूरवार ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने इन दोनों अलग अलग धाराओं में आरोपित पति के खिलाफ 10 हजार और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला तिसरी थाना क्षेत्र के राणाडीह गांव का है, जहां आरोपित पति प्रकाश दास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए में तीन साल और सुसाईड के लिए उकसाने के मामले में सेक्शन 306 में 7 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

2019 में की आत्महत्या

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश दास की शादी काजल से हुई थी लेकिन शादी के बाद से ही काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था।

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपित पति ने दहेज नहीं लाने पर सुसाइड तक करने को पत्नी को उकसाया।

साल 2019 में पति के उकसाने पर पत्नी काजल ने आत्महत्या कर ली।

मामले की जानकारी मिलने के बाद काजल की मां मुन्नी देवी ने तिसरी थाना में अपने दामाद के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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