SFT रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने दिया और समय…

SFT रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है

News Aroma Media

नई दिल्ली: Income Tax Department ने बैंकों, विदेशी विनिमय डीलरों (Foreign Exchange Dealers) और अन्य रिपोर्टिंग इकाइयों (Reporting Units) के पास अपने ग्राहकों के 2022-23 के ऊंचे मूल्य के लेनदेन की जानकारी देने के लिए STF Return दाखिल करने को कुछ और वक्त दिया है।

SFT रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने दिया और समय…- Income Tax Department has given more time for filing SFT returns.

रिर्पोटिंग पोर्टल पर आई तकनीकी परेशानियों के कारण बढ़ाई गई है तारीख

आयकर विभाग (Income tax department) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेनदेन का ब्योरा (STF) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी।

SFT रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने दिया और समय…- Income Tax Department has given more time for filing SFT returns.

कितने दिनों के लिए दिया गया है समय अभी यह स्पष्ट नहीं

आयकर विभाग ने Tweet किया है कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर काफी लोगों द्वारा एक साथ Return दाखिल करने की वजह से कुछ परेशानियां आई हैं।

SFT रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने दिया और समय…- Income Tax Department has given more time for filing SFT returns.

निर्धारित डेट से देर होने पर हर दिन लगता है ₹1000 का जुर्माना

ऐसे में FFT रिटर्न दाखिल करने की सुविधा कुछ और दिन खुली रहेगी।

SFT रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है।

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