झारखंड

DGP नीरज सिन्हा ने दिया यहां के थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश, काेर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी ‘महंगी’

उच्च न्यायालय ने मुकदमे को 6 माह के अंदर समाप्त करने का आदेश दिया था

धनबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने काेर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर बोर्रागढ़ के थाना प्रभारी सौरभ चौबे (SHO Saurabh Choubey) का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश डीजीपी झारखंड (DGP नीरज सिन्हा) को दिया है।

झरिया के रोशन हत्याकांड में झारखंड उच्च न्यायालय ने मुकदमे को 6 माह के अंदर समाप्त करने का आदेश दिया था।

इस मामले में अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोप पत्र के कुल 8 गवाहों में से 7 गवाहों का परीक्षण कर लिया।

शकील शेख के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था

परंतु अंतिम गवाह कांड के अनुसंधानकर्ता सौरभ चौबे का बयान अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। जिस कारण यह मुकदमा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी लंबित पड़ा है।

अदालत ने सौरभ चौबे को रांची एफएसएल से जब्त प्रदर्श प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

लगातार आदेश देने के बाद भी सौरभ चौबे ने जब्त प्रदर्श लाकर अदालत में पेश नहीं किया और ना ही गवाही दी। जिस पर अदालत ने कड़ा रूख अख्तियार किया।

बताते हैं कि 2 जनवरी 2021 को रोशन कुमार उर्फ छोटू की हत्या पत्थर व धारदार हथियार से कर दी गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद सनोज भगत, सद्दाम अंसारी व शकील शेख के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker