झारखंड

News11 के अरूप चटर्जी ने लग्जरी गाड़ी खरीदकर पैसा नहीं दिया, 2014 में थाने में दर्ज हुआ था मामला

धनबाद : एक निजी न्यूज चैनल के मालिक Arup Chatterjee को बैंक मोड़ थाना में वर्ष 2014 में दर्ज धोखाधड़ी (Fraud) के एक अन्य मामले में सोमवार को कोर्ट ने रिमांड कर लिया।

बैंक मोड़ पुलिस ने 22 जुलाई को CJM संजय कुमार सिंह की कोर्ट में आवेदन देकर Arup Chatterjee को इस मामले में रिमांड (Remand) करने की प्रार्थना की थी। पुलिस की अर्जी को सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

शास्त्री नगर स्थित Tata Motors के डीलर Classic Automobile के मालिक राजन प्रसाद की ओर से अरूप पर आरोप लगाया गया था कि 10 मार्च 2014 को अरूप चटर्जी उनके शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए आए।

उन्होंने लग्जरी गाड़ी Tata Safari खरीदने की बात कही, जिसपर उन्होंने अरूप को गाड़ी की कीमत 11 लाख 10 हजार 605 रुपया बताया।

सरकारी अंगरक्षक के साथ आए और गाड़ी तुरंत डिलीवर करने को कहा

दोबारा 14 मार्च 2014 को अरूप चटर्जी अपने सरकारी अंगरक्षक (Bodyguard) के साथ Tata Showroom में आए और गाड़ी तुरंत डिलीवर करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिया कि शाम तक उनका सारा पैसा या तो वह खुद आकर दे देंगे या भिजवा देंगे।

आरोप है कि गाड़ी डिलीवर करने के बावजूद शाम तक उन्हें पैसे का भुगतान नहीं किया गया। फोन करने पर धौंस दिखाकर धमकी दी गई। Arup Chatterjee की इस मामले में 22 अगस्त 2014 को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker