झारखंड

विधायक ममता देवी सहित आठ लोगों को 3 महीने की सजा

हजारीबाग: हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने रामगढ़ से कांग्रेस विधायक Mamta Devi सहित आठ लोगों को तीन महीने की सजा सुनाई है।

हजारीबाग के न्यायिक दंडाधिकारी सह MLA-MP कोर्ट ने यह सजा दी है। मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने मंगलवार को सजा की घोषणा की।

यह मामला वर्ष 2016 का है। विधायक ममता देवी और अन्य दोषियों पर आरोप था कि इन्होंने गलत तरीके से मजमा लगाया था।

कोर्ट ने ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 के तहत दोषी पाते हुए तीन माह और धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई है।

वर्ष 2016 में हुई थी फायरिंग की घटना

गौरतलब है कि 20 अगस्त 2016 को Ramgarh के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए फैक्ट्री के सामने ममता देवी के नेतृत्व में 150 से 200 की संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे थे।

इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और कंपनी के कार्य में बाधा डालने लगे। इसे लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार (Supervisor Dhirendra Kumar) प्रमाणिक के लिखित बयान पर गोला थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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