झारखंड

BJP नेताओं के खिलाफ धुर्वा थाने में दर्ज FIR निरस्त करने पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट में…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi), सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में बुधवार को हुई।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi), सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में बुधवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था।

इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) और रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda), चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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