लापता युवती केस में हाईकोर्ट सख्त, DGP समेत कई अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

बोकारो लापता युवती मामले में हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी समेत कई अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश, जांच एजेंसियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी

Razi Ahmad
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Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

युवती की मां रेखा देवी द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह मामला सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विंसेट रोहित मार्की ने बरामद कंकाल को युवती का होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उसकी स्थिति के आधार पर वह 2-3 साल पुराना प्रतीत होता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से पूछा कि क्या कंकाल का डीएनए परीक्षण कराया गया है और क्या पीड़िता की मां के सैंपल लिए गए हैं। जवाब में बताया गया कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट ने झारखंड पुलिस के DGP, FSL निदेशक, बोकारो के एसपी और विशेष जांच दल (SIT) के सभी सदस्यों को अगले दिन सुबह 10:30 बजे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि जिस स्थान से कंकाल बरामद हुआ, वह सार्वजनिक इलाका है, ऐसे में उसकी पहचान को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

मामले की अगली सुनवाई अब संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में होगी, जिससे जांच की दिशा और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।