झारखंड

राहुल को नहीं मिली राहत, अमित शाह पर विवादित बयान मामले में याचिका खारिज

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने BJP के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए Rahul Gandhi की याचिका खारिज कर दी।

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने BJP के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए Rahul Gandhi की याचिका खारिज कर दी।

राहुल गांधी ने MP-MLA कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा।

Jharkhand High Court के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में मामले की सुनवाई नौ फरवरी को पूरी हो गई थी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया था।

प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की थी जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू और कुमार हर्ष ने पक्ष रखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला BJP के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। इसमें Rahul Gandhi ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (BJP) में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।

कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। नवीन झा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया। इसके बाद राहुल गांधी ने High Court में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी।

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