बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार

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High Court upholds relief to Babulal Marandi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े मामले में BJP के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलती रही है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

दुमका के बरहेट थाने में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला दुमका जिले के बरहेट थाना में दर्ज किया गया था। इस FIR को चुनौती देते हुए बाबूलाल मरांडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने पहले ही अंतरिम राहत दे रखी है।

यूट्यूब बयान को लेकर छह जिलों में केस

दरअसल, बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल को दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद अलग-अलग छह जिलों में उन्हें आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा बटोरी है।

पहले भी मिल चुकी है राहत

इससे पहले सिमडेगा थाना कांड संख्या 104/2023 में भी बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। उसी आधार पर अन्य मामलों में भी उन्होंने अदालत का रुख किया था।

राज्य सरकार के जवाब के बाद होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का जवाब आने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।

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