शराब घोटाले में बड़ा ट्विस्ट! नवीन केडिया को हाईकोर्ट से जमानत, जानें पूरा मामला

झारखंड शराब घोटाले में आरोपी नवीन केडिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर, लंबे कानूनी घटनाक्रम के बाद मामले में आया नया मोड़

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रांची : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पक्ष रखा। यह मामला पूर्व उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति से जुड़ा है। आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं, जिनमें नवीन केडिया का नाम भी सामने आया था।

बताते चलें कि  नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी। शर्तों के मुताबिक उन्हें 12 जनवरी 2026 तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना था। लेकिन तय समय पर उन्होंने न तो एसीबी के सामने सरेंडर किया और न ही अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जमानत याचिका दाखिल की। इसके बजाय उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2025 के तहत खारिज कर दिया था। इसके बाद 12 मार्च 2026 को उन्हें रांची से गिरफ्तार किया गया था। अब लंबे कानूनी घटनाक्रम के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे मामले में एक नया मोड़ आ गया है।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।