झारखंड : साक्ष्य के अभाव में बरी हुए विधायक और पूर्व विधायक

News Aroma Media
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मेदिनीनगर: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पाकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता (Kushwaha Shashibhushan Mehta), पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह (Devendra Kumar Singh) और लाल सूरज को स्पेशल MP, MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार इस मामले में लेस्लीगंज (Lesliganj) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने लेजद प्राथमिकी लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 25/ 2016 तिथि 5 मई, 2016 को दर्ज कराया था।

तीनों पर आरोप था कि पार्टी कार्यास्लीगंज थाना में तीनों लोगों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत बिना अनुमति का पार्टी कार्यालय संचालन करने को लेकर नामलय बिना अनुमति के खोला गया था जो आचार संहिता (Code of conduct) का उल्लंघन था।

इस मामले में अदालत में अभियोजन की और से 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी। अभियोजन मुकदमे को साबित करने में असफल रहा।

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