झारखंड

कोडरमा में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

कोडरमा: एडीजे (ADG) प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को तीन दोषियों कुर्बान अंसारी, नश्तर अंसारी और आजम अंसारी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

साथ ही कुर्बान अंसारी पर 30 हजार, नश्तर अंसारी पर 20 हजार और आजम अंसारी पर 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नही देने पर तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

अलताब को गोली मार कर हत्या करने का आरोप पिता पर

उल्लेखनीय है कि असनाबाद निवासी अब्दुल करीम ने अपने बेटे अलताब उर्फ गुड्डू की हत्या (Murder) गोली कर करने का आरोप लगाते हुए कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया था।

दर्ज मामले (Registered Cases) में उपरोक्त लोगों पर बीते 7 जून 2018 को अपने पुत्र अलताब को गोली मार कर हत्या (Killing) करने का आरोप लगाया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 14 गवाहों के परीक्षण कराया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

वहीं बचाव पक्ष के ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और आमिर निजामी ने अदालत में अपनी दलीलें रखी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा (Punishment) सुनाई।

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