झारखंड

रांची में अफीम की खेती करने के दोषी को 9 साल कारावास

रांची: NDPS के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को अफीम की खेती करने वाले मोईन मुंडा (Moin Munda) को नौ साल का सश्रम कारावास (Rigorous imprisonment) की सजा सुनाई है।

साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र के होरहाप इलाके से जुड़ा हुआ है। NDPS के विशेष लोक अभियोजक ब्रह्मनाथ शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष को आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत में नौ गवाह प्रस्तुत किया।

वर्ष 2013 में केस दर्ज किया गया

इसमें केस के सूचक, केस के अनुसंधानकर्ता और तत्कालीन SP की गवाही भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर नामकुम थाना में कांड संख्या 72/2013 दर्ज किया गया था।

नामकुम थाने में मोईन मुंडा के खिलाफ वर्ष 2013 में केस दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी छह कट्ठा भूमि पर पोस्ते की खेती की है। पुलिस की छापेमारी (Raid) में अभियुक्त के घर से एक किलो 300 ग्राम अफीम और 30 किलो पोस्ता बरामद हुआ था।

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