झारखंड

रांची में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, अवैध संबंध में हुई थी हत्या

साथ ही अदालत ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय (Dinesh Rai) की अदालत ने शुक्रवार को अवैध संबंध में हुई हत्या मामले में कमलेश गोप को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

साथ ही अदालत ने 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

यह मामला 17 जुलाई, 2017 का है। कमलेश गोप ने नीलकंठ अहीर को पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था।

इसके बाद कमलेश ने नीलकंठ अहीर पर कुदाल से हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गयी थी। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने दी।

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