झारखंड

रांची में भाई और भतीजा पर जानलेवा हमले का एक आरोपी दोषी करार, 13 को सुनाई जाएगी सजा

यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था

रांची: अपर न्याययुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने बुधवार को अपने भाई और भतीजा पर जानलेवा हमले के आरोपित चंद्रप्रकाश गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसले की तिथि 13 मई निर्धारित की है।

दोषी और शिकायतकर्ता दोनों पूर्व विधायक सह अधिवक्ता डॉ. जयप्रकाश गुप्ता के भाई हैं।

यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 31 अगस्त 2015 को दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े भाई सूर्यप्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे।

घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था

घटना के बाद सूर्यप्रकाश गुप्ता ने अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था। दोषी और शिकायतकर्ता दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं।

घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था। उसी वक्त चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने कमरे से तलवार, चाकू निकाला और बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और उनके बेटे भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।

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