भारत

कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 18 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने चीनी नागरिकों (Chinese Citizens) को वीजा (Visa) दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम(P Chidambaram) के पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस पूनम ए बांबा ने 18 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि ईडी (ED) की ओर से दलीलें रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

तीन जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को कार्ति चिदंबरम ने चुनौती दी है।

साबो पावर लिमिटेड ने 50 लाख की राशि का भुगतान किया

सीबीआई (CBI) के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था।

कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वह अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों (Chinese Citizens)की वीजा (Visa) की सुविधा प्रदान कर रहे थे।

सीबीआइ (CBI) के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड(Bell Tools Limited) को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा(Chinese Visa) के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।

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