कोच्चि: केरलम के नेदुंबस्सेरी में मिनी कूपर कार हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सुहैल को मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह नोटिस सुहैल का ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ रद्द या निलंबित करने की कार्रवाई के तहत जारी किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना मामले की जांच कर रही पुलिस की सिफारिश के आधार पर एर्नाकुलम के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने यह नोटिस जारी किया।
नोटिस में सुहैल से 14 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि सुहैल का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एमवीडी के अधिकारियों के मुताबिक, विभाग को पुलिस से एक विस्तृत रिपोर्ट मिली है, जिसमें सुहैल का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने के अलावा पुलिस ने पाया कि मिनी कूपर के ‘एग्जॉस्ट सिस्टम’ (इंजन से निकलने वाली गैसों को बाहर निकालने तथा उसकी आवाज को नियंत्रित करता है) में भी बदलाव किया गया था, जिससे बहुत तेज आवाज निकलती थी।
आरोप है कि 11 अक्टूबर की तड़के सुहैल (19) कार चला रहा था, तभी नदुंबस्सेरी में हवाई अड्डे की सड़क पर कार ने तीन लोगों को ले जा रही एक स्कूटर को टक्कर मार दी।
घटना में दोपहिया सवार दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। तीनों की उम्र करीब 21 वर्ष थी।
पुलिस ने मामले के सिलसिले में निनव, अमीर और जोएल को भी गिरफ्तार किया है। हादसा के समय वे भी कार में सवार थे।
शनिवार को एक अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।


