महाराष्ट्र के नांदेड़ में 17 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कानून-व्यवस्था को देखते हुए 15 से 17 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और किसी भी तरह के आंदोलन पर रोक रहेगी।

Razi Ahmad
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छत्रपति संभाजीनगर: अधिकारियों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 15 से 17 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान जिले में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नांदेड़ जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. नीलाभ रोहन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश पारित किए।

इसमें कहा गया है कि 15 सितंबर की शाम छह बजे से 17 सितंबर की आधी रात तक किसी भी तरह के आंदोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

बयान में कहा गया है कि यह आदेश जिला कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जिला परिषद, तहसील कार्यालय, नांदेड़, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा क्षेत्र, सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वजीराबाद और नांदेड़ शहर के अन्य इलाकों में लागू होगा।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।