छत्रपति संभाजीनगर: अधिकारियों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 15 से 17 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस दौरान जिले में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नांदेड़ जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. नीलाभ रोहन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश पारित किए।
इसमें कहा गया है कि 15 सितंबर की शाम छह बजे से 17 सितंबर की आधी रात तक किसी भी तरह के आंदोलन की इजाजत नहीं दी जाएगी।
बयान में कहा गया है कि यह आदेश जिला कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जिला परिषद, तहसील कार्यालय, नांदेड़, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा क्षेत्र, सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वजीराबाद और नांदेड़ शहर के अन्य इलाकों में लागू होगा।

