सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के रेप केस में महिला डॉक्‍टर की पहचान हर जगह से हटाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या (Murder) की शिकार महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और उसके Video को सभी सोशल मीडिया और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्म से हटाया जाए।

News Aroma
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Supreme Court ordered: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या (Murder) की शिकार महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और उसके Video को सभी सोशल मीडिया और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्म से हटाया जाए।

इस मामले में पश्चिम बंगाल के दो वकीलों की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी।

CJI D.Y चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना उसकी गरिमा का उल्लंघन है और यह Supreme Court के 2019 के फैसले का भी उल्लंघन है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 इस तरह की पहचान के खुलासे पर रोक लगाती है।

Supreme Court ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में रेप पीड़ित के नाम की पहचान का खुलासा हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। किसी भी तरह से रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं हो सकता है।

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