PM मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरने मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने…

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Delhi High Court : गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए इसे खारिज कर दिया।

पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने PM मोदी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने झूठी शपथ ली है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे।

कुमार की याचिका में कहा गया है कि 2024 के आम चुनावों के लिए वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने Returning Officer के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने का झूठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लापरवाह और निराधार आरोप लगाए हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य बिना किसी आधार के निंदनीय आरोप लगाना था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि याचिका दुर्भावनापूर्ण और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों से प्रेरित थी।

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