Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानना पाकुड़ पुलिस को पड़ा महंगा

झारखंड हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानना पाकुड़ पुलिस को पड़ा महंगा

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी का आदेश नहीं मानना पाकुड़ पुलिस (Pakur Police) को महंगा पड़ गया।

हाई कोर्ट (High Court) ने बुधवार को हुई सुनवाई में इसे अवमानना मानते हुए पाकुड़ SP, पाकुड़िया थानेदार व संबंधित केस के अनुसंधानकर्ता को 5 जनवरी को सशरीर तलब किया है।

उल्लेखनीय है कि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना के एक Case के आरोपित शिवशंकर भगत के खिलाफ पाकुड़ पुलिस ने कुर्की जब्ती का आदेश लिया था।

भगत ने अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह के माध्यम से कुर्की आदेश को निरस्त करने के लिए कोर्ट (Court) का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति द्विवेदी ने 28 नवंबर को पाकुड़ पुलिस को कुर्की (attachment) आदेश स्थगित करने को कहा था और इसकी सूचना पाकुड़ पुलिस को सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से देने को कहा था।

पांच जनवरी को अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का आदेश

सरकारी अधिवक्ता की सूचना के बाद भी पाकुड़ पुलिस ने शिवशंकर भगत के घर कुर्की जब्ती कर लिया। पुलिस दरवाजे पर ताला लगाकर चाभी अपने साथ ले गई।

इसके खिलाफ अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पाकुड़ पुलिस के खिलाफ आइए पिटीशन दायर किया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने इसे न्यायालय का अवमानना मानते हुए पाकुड़ पुलिस (Pakur Police) को कुर्की में जब्त सामान को लौटते हुए पाकुड़ एसपी, पाकुड़िया थानेदार और केस के अनुसंधानकर्ता को पांच जनवरी को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...