गृह मंत्रालय ने ‘ओमिक्रॉन’ को देखते हुए पूरे देश में 31 जनवरी तक के लिए लागू की ये गाइडलाइन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

News Aroma Media
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ के बढ़ते मामलों के मद्दनेजर अगले वर्ष 31 जनवरी तक पूरे देश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।

मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि वह सभी जिलाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड-19 निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दें।

दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी जरुरत पड़ने पर सीआरपीसी की धारा-144 का इस्तेमाल करें।

मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दिशानिर्देशों को उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51-60 के तहत कार्रवाई की जाए।

ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों तक पहुंच गया है

बता दें कि दुनिया के साथ-साथ देश में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखते ही देखते ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों तक पहुंच गया है।

देश में अबतक ओमिक्रॉन के 578 मामले सामने आए हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ओमिक्रॉन अबतक 116 देशों तक पहुंच गया है।

सोमवार को जारी लेटर में गृह मंत्रालय ने लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।

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