झारखंड

पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

रांची: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले (MNREGA Schemes Scams ) के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित IAS Pooja Singhal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

जस्टिस एसके कौल एवं जस्टिस अभय ओका (SK Kaul and Justice Abhay Oka) की बेंच ने मंगलवार को मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी। उन्होंने खुद और अपनी पुत्री के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी।

लगभग साढ़े सात महीने के बाद वह पहली बार जेल से बाहर आएंगी। गौरतलब है कि बीते 6 मई को ED ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की थी।

कोर्ट ने उनकी याचिका नामंजूर कर दी

इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार (CA Suman Kumar) के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे।

इस मामले में पूछताछ के बाद ED ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ED ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।

बाद में बीते वर्ष 5 जुलाई को ED ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और PC एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की Charge Sheet दाखिल की थी।

सिघल ने इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में भी जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका नामंजूर कर दी थी।

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