झारखंड

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर की डिस्चार्ज पीटिशन खारिज, स्पेशल कोर्ट ने…

ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को सेना की जमीन की खरीद-बिक्री मामले में Money Laundering के आरोपी मोहम्मद अफसर की Discharge Petition खारिज कर दिया।

Money Laundering Case: ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को सेना की जमीन की खरीद-बिक्री मामले में Money Laundering के आरोपी मोहम्मद अफसर की Discharge Petition खारिज कर दिया।

मामले में इससे पहले अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और भानु प्रताप प्रसाद की Discharge Petition खारिज हो चुकी है।

ED ने अफसर अली को 14 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। मामले में अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है, जिसे देखते हुए उसकी ओर से Discharge Petition दाखिल किया गया था।

उल्लेखनीय है कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ED ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।

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