

Girlfriend Murder Case: प्रेमिका के साथ चलने से इनकार करने पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी प्रेमी राजू उरांव को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब सजा के बिंदु पर 29 जून को सुनवाई होगी।




यह मामला 19 सितंबर 2022 का है। जानकारी के अनुसार, चलियो खक्सीटोली निवासी मृतिका खुशबू पिछले एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वह राजू के घर में ही रहती थी। करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद खुशबू अपने पिता के घर आकर रहने लगी थी।
घटना वाले दिन 19 सितंबर 2022 की सुबह करीब 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को लेने उसके घर पहुंचा था। राजू को शक था कि खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत कर रही है। उसने खुशबू को आंगन में बुलाकर साथ चलने को कहा, लेकिन खुशबू ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर राजू ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और खुशबू के सीने में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
वारदात के बाद राजू और सोनू उरांव दोनों फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें जंगल से पकड़ लिया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था।

