झारखंड

रांची अपर बाजार की दुकानें तोड़े जाने के आदेश पर 14 तक रोक

मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की गई है

रांची: म्युनिसिपल अपील ट्रिब्यूनल में अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर सुनवाई हुई।

अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने एक बार फिर दुकान संचालकों को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक निगम की कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा है।

मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की गई है।

अपीलार्थियों की ओर से ट्रिब्यूनल में पक्ष रख रहे अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को छह मामलों की सुनवाई हुई।

इसमें निगम के आदेश पर रोक बरकरार रखा गया है। इन प्रतिष्ठान के मामलों की सुनवाई सोमवार को हुई। उनमें मोदी संस, विजय कुमार एंड संस और द्वारिकाधीश वस्त्रालय सहित अन्य के मामले शामिल थे।

वहीं , दूसरी ओर अन्य मामलों की सुनवाई मंगलवार को होनी है।

उल्लेखनीय है कि रांची के अपर बाजार की 29 दुकानों को नगर निगम की ओर से सील करने का नोटिस दिया गया है।

नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ दुकानदारों ने म्युनिसिपल अपील ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है।

पिछले सप्ताह नगर निगम की टीम दल- बल के साथ दुकानों को तोड़ने भी पहुंची थी, लेकिन दिन भर की नूरा-कुश्ती के बाद ट्रिब्यूनल ने निगम के आदेश पर रोक लगा दिया था, इसके बाद निगम की टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा था।

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