
रांची: रांची नगर निगम द्वारा शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जेनरेटर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य Solid Waste Management Rules-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण तथा SWM पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराना था।
बैठक को संबोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों के लिए अपने परिसर में चार रंगों के डस्टबिन (हरा, नीला, लाल एवं काला) की व्यवस्था कर स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ, स्वस्थ बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र Bulk Waste Generators को अब SWM CPCB Portal ( https://swm.cpcb.gov.in/?utm_source=chatgpt.com ) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नियमों के अनुसार जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक, अथवा प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत, अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, उन्हें Bulk Waste Generator की श्रेणी में रखा गया है।
बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं नियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं वैज्ञानिक बनेगी। अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी BWGs अपने परिसर में उत्पन्न गीले एवं हॉर्टिकल्चर (बागवानी) कचरे का स्वयं प्रसंस्करण (Processing) सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था स्वयं यह व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, तो उसे Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) के तहत अधिकृत एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सेवा प्रदाता निर्धारित मानकों के अनुरूप अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर रहा हो।
बैठक के दौरान नगर निगम की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा SWM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत प्रदर्शन (डेमो) भी प्रस्तुत किया गया, ताकि सभी संस्थान निर्धारित समयसीमा के भीतर बिना किसी कठिनाई के अपना पंजीकरण पूर्ण कर सकें। अपर नगर आयुक्त ने सभी पात्र संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि वे बिना विलंब SWM पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुए Solid Waste Management Rules-2026 के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

