मतदाता सूची का प्रकाशन, 4 सितंबर तक दर्ज करा सकते है दावे या आपत्तियां

रांची में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। नागरिक 4 सितंबर तक नाम जोड़ने, सुधार, हटाने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

News Aroma
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रांची: रांची में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है और मतदाता अपने नाम की जांच कर 4 सितंबर तक दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार और जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता अपने-अपने बूथों पर जाकर सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम व विवरण जांच सकते हैं। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो युवा 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
यदि किसी का नाम परिवार के अन्य सदस्यों से अलग बूथ में दर्ज हो गया है या विवरण में कोई गलती है तो सुधार व केंद्र परिवर्तन के लिए प्रपत्र-8 (Form-8) का उपयोग करें। मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं का नाम सूची से हटवाने के लिए प्रपत्र-7 के तहत आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से स्वीकार किए जा रहे हैं। संबंधित बीएलओ (BLO), एईआरओ (AERO), ईआरओ (ERO) कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची में भौतिक रूप से फॉर्म जमा किए जा सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के ‘वोटर्स पोर्टल’ और ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला प्रशासन और उपायुक्त ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

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