रांची के पूर्व DC की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करे ED, हाई कोर्ट ने…

मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर निर्धारित की है

News Aroma Media
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Ranchi Illegal Land Cases: हाई कोर्ट में गुरुवार को बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले (Illegal Land purchase Case) में रांची के पूर्व DC छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर निर्धारित की है।

18 लोगों के 22 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की

ED कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। मामले को लेकर ED ने छवि रंजन के खिलाफ ECIR 1/2023 दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ED ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ED को मिले थे।

इसके बाद 14 अप्रैल को ED ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन (DC Chhavi Ranjan) को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई को गिरफ्तार किया गया था।

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