रांची : शहर में स्वीकृत भवन प्लान के मानकों का उल्लंघन, अनाधिकृत निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम की ओर से लगातार नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘सिविल अपील नंबर 14604 ऑफ 2024’ (राजेंद्र कुमार बड़जात्या एवं अन्य बनाम यू.पी. आवास एवं विकास परिषद व अन्य) में पारित निर्णय के आलोक में नगर निगम क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत सोमवार 28 सितंबर को रांची नगर निगम की टीम ने शहीद चौक स्थित ‘झारखंड राज्य सहकारी बैंक’ परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गिफ्ट डीड (Gift Deed) की भूमि पर 7 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में नगर निगम ने संबंधित कोऑपरेटिव बैंक को आवश्यक स्पष्टीकरण देने और सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है। इसके अलावा उक्त परिसर में संचालित सभी 7 दुकानों के ट्रेड लाइसेंस की भी गहन जांच की गई। जांच के क्रम में 5 दुकानदारों को अपने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश के साथ नोटिस थमाया गया है।
दूसरी ओर शहरवासियों और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा शहीद चौक से सर्जना चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया। इस दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई तथा फुटपाथों को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त कराया गया, ताकि आम जनता और पैदल यात्रियों का आवागमन सुगम हो सके।


