टेरर फंडिंग मामले में NIA कोर्ट ने मंटू सिंह को RIMS रेफर करने का दिया आदेश

News Aroma Media
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रांची: एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले के आरोपित मंटू सिंह उर्फ प्रेम विकास सिंह को रिम्स रेफर करने का आदेश दिया है।

रांची एनआईए के विशेष कोर्ट में मंटू सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद मंटू सिंह को जेल से रिम्स के कैदी वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

मंटू सिंह ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए समुचित इलाज के लिए उसे रिम्स अस्पताल में रेफर किये जाने की गुहार अदालत से लगाई थी।

इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसे रिम्स रेफर करने का आदेश दिया है। मंटू सिंह के अधिवक्ता सुनील महतो ने बताया कि अदालत ने रिम्स में इलाज के दौरान आरोपी की सुरक्षा का आदेश भी दिया है। अब सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंटू सिंह का इलाज रिम्स में होगा।

उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग केस में मंटू सिंह पर मगध आम्रपाली परियोजना से जुड़े पदाधिकारियों से नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का आरोप है। मंटू सिंह ने वर्ष 2019 में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है।

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