ADG अनुराग गुप्ता दो साल बाद हुए निलंबन मुक्त, आदेश जारी

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: सरकार ने दो वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रहे एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन से मुक्त कर दिया है। इससे संबंधित सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन से मुक्त कर दिया है। बीते 22 अप्रैल को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था।

उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2020 को सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था।

उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप था।

बाबूलाल मरांडी ने जारी किया था टेप

2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप जारी किया था।

जिसमें एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत की बात कही गई थी।

पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से हुई थी। इस मामले में प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग के आदेश पर एफआईआर भी हुई थी।

फरवरी 2020 में अनुराग गुप्ता के निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन डीजीपी एमवी राव को दी गई थी। उन्होंने एडीजी को क्लीन चिट दिया था।

Share This Article