झारखंड
Ranchi Violence : कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह फैसला किया
रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने बुधवार को रांची हिंसा मामले में आरोपी मो. आरिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह फैसला किया।
इससे पूर्व मंगलवार को नामजद आरोपियों में मोहम्मद आरिफ ने जमानत की गुहार लगाई थी।
27 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया
आरोपित मोहम्मद आरिफ पर गत दस जून को रांची (Ranchi) में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में FIR दर्ज की गई है।
डोरंडा थाने में दर्ज FIR कांड संख्या 149/22 में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज किया गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने बताया कि मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट (Court) दायर की गई है।