क्राइमझारखंड

झारखंड : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई 30 साल की सजा

बोकारो: जिले में 18 दिसंबर को बेरमो इलाके में रहने वाली एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी विश्वनाथ भुइयां (26) को पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने 30 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने न्यायालय में साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत किया।

इस मामले में पीड़िता के पिता ने बेरमो महिला थाना में कांड संख्या 4/20 प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

पीड़िता और आरोपी आपस में गांव के रिश्ते से मामा और भांजी हैं।

घटना के दिन आरोपी की पत्नी के साथ ही पीड़िता जंगल लकड़ी चुनने के लिए गई थी।

इस बीच आरोपी विश्वनाथ भुइयां ने उसके साथ दुष्कर्म कर डाला।

वहां पर उसने पीड़िता को डरा और धमका दिया कि किसी को भी इसकी जानकारी देने पर जान से मार डालेंगे, लेकिन पीड़िता जंगल से लौटने के बाद अपनी मां को पूरी कहानी बताई।

इसके बाद उसके पिता के द्वारा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद न्यायालय ने मामले पर अपना फैसला सुनाया।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker